पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
पति की हत्या के मामले में पत्नी नेल्लूरु चित्रा (26) और उसके प्रेमी थोंडा कृष्णमूर्ति (25) को गूडूर की सातवीं एडीजे अदालत के न्यायाधीश वेंकटनागपवन ने सोमवार को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, सीआई एम. मुरलीकृष्ण ने बताया। पति जगदीश को संबंध में बाधा मानते हुए 14 अक्टूबर 2023 की रात कृष्णमूर्ति उसे मन्नारुपोलूरु क्रॉस रोड के पास खेतों में ले गया, शराब पिलाकर ब्लेड से गला काट दिया। जगदीश राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर पर गिरकर मर गया।