50 पैसे के सिक्के अब भी वैध मुद्रा, आरबीआई नियम स्पष्ट
आरबीआई के नियम स्पष्ट करते हैं कि 50 पैसे के सिक्के अब भी वैध मुद्रा हैं। 50 पैसे, एक, दो, पांच, 10 और 20 रुपये के विभिन्न डिजाइन वाले सिक्के वैध हैं, जबकि 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं रहे। हालांकि एक लेनदेन में 50 पैसे के सिक्कों से 10 रुपये तक का भुगतान ही किया जा सकता है। बैंक शाखाओं को सिक्के लेने होंगे, जमा पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पुराना सिक्का स्वतः दुर्लभ संग्रह सिक्का नहीं बनता।