अदालती आदेश की अवज्ञा: रोहतास एसपी दोषी, एक रुपये जुर्माना
सासाराम के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने अदालती निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने पर रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 384 के तहत दोषी ठहराते हुए एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया। "प्रत्यक्षतः बेईमान अधिकारी" का बचाव करने पर जिला मजिस्ट्रेट पर भी एक रुपये जुर्माना लगाया गया। आईएएस-आईपीएस प्रशिक्षण को लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप बनाने की जरूरत बताते हुए न्यायाधीश ने आदेश की प्रति केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया।