शोर नियमों का पालन हो तो पांच वक्त की अजान में दखल न दें: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि आयशा मस्जिद में पांच वक्त अजान देने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार में दखल न दिया जाए, बशर्ते वे ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 और लाउडस्पीकर पर कोर्ट के 2020 के फैसले का पालन करें। जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने शहनवाज खान व पांच अन्य को नोटरीकृत शपथपत्र देने को कहा। उल्लंघन पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकेगी।