टीएमसी की फंड याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कर्मचारियों के बकाया वेतन और कार्यालय किराया चुकाने के लिए धन तक पहुंच मांगी गई थी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि मामला पूजा अवकाश के बाद सामान्य क्रम में सुना जाएगा। पार्टी के वकील ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली समिति ने धन जारी नहीं किया। विवाद पार्टी के तीन बैंक खातों में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। 9 जुलाई को कोर्ट ने विशेष अधिकारी के जरिये धन जारी करने का निर्देश दिया था।